कोटपूतली‑बहरोड़ में पंचायतीराज आम चुनाव‑2026 के तृतीय चरण के मतदान को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्यूटी में लापरवाही करने वाले सभी कार्मिकों पर निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने सभी नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना सक्षम अनुमति अनुपस्थिति या निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन ड्यूटी में अनुशासन के प्रमुख बिंदु
अधिकारी और कार्मिकों को निर्धारित समय पर अपने ड्यूटी स्थल पर उपस्थित रहने, ईवीएम की सुरक्षित रखरखाव, निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा और नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता दिखने पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।
- ड्यूटी स्थल पर समय पर उपस्थिति अनिवार्य
- बिना अनुमति अनुपस्थिति पर निलंबन सहित कार्रवाई
- निर्वाचन सामग्री और ईवीएम की सुरक्षा पर विशेष सतर्कता
- लापरवाही या अनियमितता पर त्वरित अनुशासनात्मक कदम
Sabguru News के अनुसार, अलवर में भी समान लापरवाही के कारण पाँच कर्मचारियों को निलंबित किया गया था और एक मोटर वाहन निरीक्षक के खिलाफ 17 सीसीए का आरोप पत्र जारी किया गया। यह उदाहरण राज्य में चुनावी ड्यूटी की कड़ाई को दर्शाता है।
प्रातःकाल के अनुसार, जयपुर में तीन वाहन मालिकों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अधिग्रहित वाहनों को अन्यत्र ले जाने के कारण नोटिस जारी किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुनावी कार्य में सभी स्तरों पर जवाबदेही लागू की जा रही है।

