बीकानेर में जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने 4 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दीपावली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के 500 मीटर के भीतर पटाखों का उपयोग वर्जित है।
शहर के प्रमुख मार्गों पर भी प्रतिबंध
बीकानेर के केईएम रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभू जी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड तथा कपड़ा बाजार (गंगाशहर) में भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास का नियम
अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, धार्मिक परिसर व शांत क्षेत्र के 100 मीटर के भीतर पटाखे चलाना निषिद्ध है।
ध्वनि प्रदूषण व अन्य प्रतिबंध
सर्वोच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2005 व 23 अक्टूबर 2018 के आदेश तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल के निर्देशों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है।
गृह विभाग व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर के आदेशों के तहत रात 8‑10 बजे के अतिरिक्त अन्य समय में भी पटाखों पर प्रतिबंध है।
आर्मी एरिया, एयरफोर्स बीकानेर/नाल व आर्मी के एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर परिधि में भी आतिशबाजी निषिद्ध है।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

