फलोदी में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया, जिसके दौरान तीन बाल वाहिनियों को जब्त कर लिया गया और चार पर चालान जारी किए गए।

निरीक्षण के दौरान बसों, वैन और अन्य स्कूली वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, जीपीएस, कैमरा, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स, चालक की वर्दी और आपातकालीन निकास जैसी सुरक्षा मानकों की जाँच की गई।

निरीक्षण के प्रमुख बिंदु

डॉ. अजय कुमार बिश्नोई ने बताया कि बाल वाहिनियों का रंग पीला होना चाहिए और उन पर ‘स्कूल बस’ लिखा होना अनिवार्य है।

सभी वाहनों में प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस, कैमरा और आपातकालीन निकास जैसी सुविधाएँ मौजूद होनी चाहिए।

चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आवश्यक अनुभव होना आवश्यक है, तथा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाना चाहिए।

आगे की कार्रवाई

डॉ. बिश्नोई ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग को भी सूचना भेजी जाएगी और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।