चूरू, 31 अक्टूबर – राज्य सरकार ने किराए पर रहने वाले छात्रों को हर माह 2000 रुपये देने की योजना शुरू की है। यह योजना अम्बेडकर डीबीटी वाउचर कार्यक्रम के अंतर्गत है और 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसजेईडी डीडी केके चंद्रवंशी ने बताया कि यह सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है जो राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं और अपने घर से दूर किराए के मकान में रहते हैं।

पात्रता और लाभ

पात्र छात्र को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम दस माह तक 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, कुल 20,000 रुपये। यह लाभ अधिकतम पाँच वर्षों तक ही प्राप्त किया जा सकता है।

पात्रता के लिए छात्र को यह शर्त पूरी करनी होगी कि वह जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहा है, वह जिले की नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम का निवासी न हो और उसके माता‑पिता के पास उसी जिले में स्वयं का मकान न हो।

  • आवेदन ई‑मित्र/एसएसओ आईडी से पोर्टल http://SJMS.rajasthan.gov.in पर
  • आवश्यक दस्तावेज: आधार, जन आधार, मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, कॉलेज में अध्ययनरत होने का प्रमाण, किराए के मकान का प्रमाण/किरायानामा/रसीद, पिछले वर्ष के उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका, बैंक खाता विवरण