श्रीगंगानगर, 30 अक्टूबर – उपभोक्ता मामले विभाग ने घोषणा की कि 29 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत सोना-चांदी की खरीद में क्लास प्रथम या क्लास द्वितीय कांटे अनिवार्य होंगे।

इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना अनिवार्य है, ताकि व्यापारियों द्वारा तौल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

नए नियम का उद्देश्य

मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

व्यापारियों के लिए निर्देश

सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों और बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से निर्देश है कि वे निर्धारित मानकों वाले कांटे का उपयोग करें और वैध सत्यापन प्रमाणपत्र रखें।

  • क्लास प्रथम या द्वितीय कांटे का उपयोग अनिवार्य
  • सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम
  • वैध सत्यापन प्रमाणपत्र रखे
  • कांटे का नियमानुसार सत्यापन कराएं