श्रीगंगानगर, 6 नवम्बर – दीपावली के दौरान कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किये।

जिला मजिस्ट्रेट डा. अमित यादव के अनुसार, दीपावली पर किसी भी दुकानदार को बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय नहीं करना चाहिए।

आतिशबाजी के लिए आवश्यक व्यवस्था

विक्रय स्थल पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम और कम्बल की व्यवस्था अनिवार्य है।

किसी अप्रिय घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड, पीएमओ, एम्बुलेंस और सिटी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है।

टीम का गठन और समन्वय

इस उद्देश्य से उपखंड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक शहर और फायर ऑफिसर श्रीगंगानगर को शामिल करते हुए एक टीम गठित की गई है।

दिस्क्रीप्शन के अनुसार, जिला मुख्यालय के अलावा सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय रखकर आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आस्थाई लाइसेंस और शर्तें

दुकानदारों को ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय हेतु आस्थाई लाइसेंस देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

धमाका, जैट, रॉकेट और हवाई जहाज पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा और पटाखे दुकान के अंदर रखे जाएंगे।

स्टॉक रजिस्टर को आइटम वाईज रखने की शर्त पर लाइसेंस मान्य होगा और विस्फोटक एक्ट की पूर्ण पालना करनी होगी।

आमजन को परेशानी न हो और सार्वजनिक न्यूसेंस न हो, यह सुनिश्चित करना भी आदेशों में शामिल है।

आवंटित लाइसेंस नंबर को पोस्टर पर लगाकर दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

आवेदक को दुकान के अंदर और बाहर धूम्रपान निषेध की सूचना चस्पा करनी होगी।