चूरू, 4 नवम्बर – श्रम विभाग ने जिले के सभी नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों तथा आउटसोर्सिंग एवं ठेका एजेंसियों को निर्देश जारी किया है कि वे दीपावली से पहले नियमानुसार देय बोनस का भुगतान करें।

श्रम कल्याण अधिकारी प्रशांत झाझड़िया ने बताया कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 26(1) के तहत प्रत्येक पात्र संस्थान को बोनस का भुगतान निर्धारित समयावधि में करना अनिवार्य है।

निर्देश का मुख्य उद्देश्य

निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक वर्ग दीपावली के अवसर पर अपने परिवार के साथ हर्षोल्लासपूर्वक त्योहार मना सकें।

बोनस का भुगतान न करने की स्थिति में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों के तहत नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कौन लाभार्थी हैं

दिशा-निर्देश के अनुसार, जिला के सभी नियोजकों को अपने कार्यरत पात्र श्रमिकों एवं कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है।

  • मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सभी पात्र श्रमिक
  • सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के कर्मचारी
  • आउटसोर्सिंग एवं ठेका एजेंसियों के कर्मचारी