बूंदी, 5 नवंबर – दीपावली के पावन अवसर पर श्रम विभाग ने जिले के सभी नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और आउटसोर्सिंग व ठेका एजेंसियों को निर्देश जारी किया है।

श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने सभी संस्थानों को सूचित करते हुए अपील की है कि वे अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व बोनस का भुगतान करें।

कानूनी आधार और दायित्व

अंकिता महर्षि ने बताया कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा‑26(1) के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान को वित्तीय वर्ष के आठवें माह की समाप्ति के भीतर देय बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है।

उन्होंने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे नियमानुसार देय बोनस का भुगतान दीपावली से पहले ही करवा दें, ताकि श्रमिक वर्ग भी इस पावन त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके।

यदि किसी संस्थान द्वारा नियमानुसार बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।